महोबा.पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कनवेंशन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप बुधवार को सी.जे.एम. द्वारा अभियुक्त द्वारा स्कूल से आती-जाती लड़कियों से रास्ते में अश्लील हरकत किये जाने के अभियोग में परीक्षणोपरांत अभियुक्त को 500 रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 7 दिन का कारावास भुगतना पडेगा। थाना अजनर में 2011 में पंजीकृत धारा 294 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त बृजेश राजपूत पुत्र रामबहादुर राजपूत निवासी कस्बा अजनर को सजा सुनाई गयी है l
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